वोटिंग के बाद 48 घंटे में डाटा सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला?

वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा (Election Commission) सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा कि चुनाव के बाद उचित बेंच इसपर सुनवाई करेगा. जस्टिस दत्ता ने कहा हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते. हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.



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