"6 महीने में खुद ही नहीं रद्द होगा स्टे ऑर्डर": SC के फैसले का समझें मतलब

देशभर के सिविल और क्रिमिनल केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बड़ी अदालत ने किसी मामले में स्टे दे रखा है, तो छह महीने के भीतर स्टे खत्म नहीं होगा. सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 2018 का फैसला ही पलटा है.

from Videos https://ift.tt/JFcKm3v

Post a Comment

0 Comments