परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. महाराष्ट्र की सरकार की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह रोक 9 मार्च तक रहेगी. 9 मार्च को एक बार फिर कोर्ट में अंतरिम सुनवाई होगी. सारी एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर करने पर यह सुनवाई होगी.साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई दूध का धुला नहीं है.
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