क्राइम रिपोर्ट इंडिया: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यौन इच्‍छा से बच्‍चों को छूना पॉक्‍सो के तहत अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने बच्‍चों के खिलाफ अपराध को लेकर के एक अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन इरादे से बच्‍चों के यौन अंगों को छूना भी पॉक्‍सो के तहत अपराध माना जाएगा. स्किन टू स्किन कॉन्‍टैक्‍ट जरूरी नहीं होगा. साथ ही कहा कि पॉक्‍सो की धारा-7 के तहत स्‍पर्श या शारीरिक संपर्क को प्रतिबंधित करना बेतुका है और अधिनियम के इरादे को नष्‍ट कर देगा, जो बच्‍चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है.

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