महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरक्षण रेस्ट्रोपेक्टिव प्रभाव से लागू नहीं होगा. हालांकि अंतरिम रोक लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50 फीसदी कैप का उल्लंघन हुआ है.
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